सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर दी गई जानकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर दी गई जानकारी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर दी गई जानकारी

भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे दिव्यांगजन केवल सहायता के पात्र न रहें, बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें। मंत्रालय की विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम न केवल वित्तीय मदद प्रदान करते हैं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और सामाजिक सम्मान बढ़ाने का भी काम करते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर दी गई जानकारी . For More Sarkari Yojna Update  Click Here, For Whatsapp Group Join Now

1. शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएँ

दिव्यांग बच्चों और युवाओं के लिए मंत्रालय ने कई छात्रवृत्ति योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य यह है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भी विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

2. कौशल विकास और रोजगार योजनाएँ

मंत्रालय के तहत कौशल विकास केंद्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जहाँ दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न रोजगारोन्मुखी कौशल सिखाए जाते हैं। प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त करने में भी मदद दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC) के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि दिव्यांगजन अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

3. सहायक उपकरण और तकनीकी सहायता

मंत्रालय के ADIP (Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances) योजना के तहत जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, स्मार्ट स्टिक जैसे सहायक उपकरण मुफ्त या रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

4. सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाएँ

आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजन के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएँ चलाई जाती हैं। इसका उद्देश्य उन्हें बुनियादी जीवनयापन के लिए न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

5. जागरूकता और अधिकार संरक्षण

मंत्रालय केवल वित्तीय और तकनीकी सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी काम करता है। ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016’ के तहत उनके लिए समान अवसर, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।


6. महवपूर्ण लिनक्स

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निष्कर्ष

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को सहायता से आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भरता और गरिमा की ओर ले जाना है। सही जानकारी और समय पर आवेदन करके दिव्यांगजन इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं।


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